हरियाणा

कोटपा एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर किए 11 चालान: डा. योगेश शर्मा

करनाल/टीम एक्शन इंडिया
सिविल सर्जन डा. योगेश शर्मा ने बताया कि वीरवार को जिला नोडल अधिकारी डा. अमन काम्बोज व उनकी टीम के सदस्य डीएफएलसी सुरेन्द्र व आई, शिवा द्वारा कोटपा कानून सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की उल्लंघना करने वाले और खुलेआम सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिसके तहत उन पर जुमार्ना भी लगाया गया।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बस स्टैंड, मुगल करनाल, सब्जी मंडी एरिया में सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का उपयोग करने वाले और तम्बाकू विक्रेताओं की दुकानों की जांच की गई। इनमें कोटपा एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर 11 चालान किए गए। उन्होंने बताया कि विक्रेताओं को कानून की पालना व नियम अनुसार तम्बाकू उत्पाद बेचने के लिए कहा गया लेकिन कईं दुकानदार अभी भी नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं। कईं दुकानदारों ने तम्बाकू का विज्ञापन करने वाले बोर्ड भी अपनी दुकानों में लगा रखे हैं जोकि कानूनी अपराध है। सिविल सर्जन ने बताया कि टीम द्वारा उन पर जुमार्ना लगाया गया है तथा नोटिस भी जारी किए गए हैं।

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