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बादली क्षेत्र में अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त पर बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का काम न होने दें, दिए निर्देश

झज्जर
हरियाणा के झज्जर जिले के बादली हलके में काटी जा रही अवैध कालोनियों पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन की ओर से बादली क्षेत्र में जमीन की खरीद और बिक्री पर भी रोक लगाई है।  झज्जर जिले के बादली के विभिन्न गांवों में बिना लाइसेंस, CLU और NOC प्राप्त किए अवैध कॉलोनियों का विकास किए जाने के मामले में प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है।

जानकारी के मुताबिक साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बादली क्षेत्र में अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त पर बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का काम न होने दें। मिली जानकारी के मुताबिक, प्रशासन ने याकूबपुर के खसरा नंबर 76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2, 77//21, 86//1, 88//6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7, 8, 14, 15, 98//11/2, 12/1, 12/2, 19/2, 22, 23/1, 107//2/1, 3/1 दादरी तोय के खसरा नंबर 77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4एमआईएन, 7एमआईएन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 106//3, 9, 10, 63//9, 46//23/2, 61//3, 103//10/2/1, 104//6/1, 111//13/1/2, 20/2, 21, 20/1, 16, 17/2, 24/1/1, 25/1, 12, 8/2, 9/2 श्योजीपुरा के खसरा नंबर 24//13, 14, 18, 26 तथा औरंगपुर के खसरा नंबर 37//11 पर किसी भी प्रकार की सेल डीड, विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी या पूर्ण भुगतान समझौते को पंजीकृत करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इन खसरा नंबरों का नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी और इंतकाल) प्रदान करने और इन नंबरों में किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं।

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