हरियाणा

कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, गुरुग्राम कोर्ट ने जारी किए थे गैर जमानती वारंट

पानीपत: हरियाणा के जिला पानीपत में समालखा हलके से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर और उनके दोनों बेटों सिकंदर व विकास की गिरफ्तारी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. दरअसल, गुरुग्राम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे. गुरुग्राम कोर्ट ने ये आदेश ED की याचिका पर दिए थे.

विधायक धर्म सिंह छौक्कर व उनके दोनों बेटे ED द्वारा बार-बार बुलाए जाने पर भी जांच में शामिल नहीं हुए थे. जानकारी के अनुसार ED पहले ही महिरा इन्फोर्समेंट प्राइवेट लिमिटेड के गुरुग्राम ऑफिस समेत अन्य कुछ जगह को सील करने के लिए नोटिस भी चस्पा कर चुकी है. ED द्वारा 4 करोड़ की कीमत की चार गाड़ियां, बैंक खाते, 14.5 लाख की ज्वैलरी, 4.5 लाख कैश भी सीज किया गया था. विधायक और उनके बेटों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और तीनों ही करीब सवा दो महीने से फरार चल रहे हैं.

याचिकाकर्ता को समन जारी किए जाने के बावजूद वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ था. जबकि उसने अपने प्रतिनिधि को भेजा था. कोर्ट में अगली तारीख तक गिरफ्तारी वारंट पर अमल नहीं किया जाएगा. यह अंतरिम जमानत के बराबर ही माना जाएगा. हाई कोर्ट ने 8 अक्टूबर को याचिकाकर्ता को सभी दस्तावेजों के साथ उत्तरदाताओं के सामने पेश होने के निर्देश जारी किए हैं.

गौरतलब है कि 25 जुलाई को ईडी ने कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर के गुरुग्राम और समालखा स्थित आवास पर रेड की थी. ईडी की यह जांच करीब तीन दिन तक चली थी. उस समय धर्म सिंह छौक्कर और उसके दोनों बेटे घर पर मौजूद नहीं थे और उसी दिन से तीनों फरार चल रहे हैं. कई बार जांच में शामिल होने के भी निर्देश जारी होने के बावजूद वह जांच में शामिल नहीं हुए.

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