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प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सख्त

टीम एक्शन इंडिया/गन्नौर।
प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। एसडीएम ने अब मिट्टी व रेत लोड कर ले जाने वाले भारी वाहनों के लिए आदेश जारी किए हैं। जिसके अनुसार कोई भी वाहन रेत, मिट्टी व अन्य निर्माण सामग्री बिना तिरपाल के पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी, क्रेशर, मिट्टी आदि से भरे वाहन जब बिना तिरपाल लगाए गुजरते हैं तो वातावरण प्रदूषित होता है। धूल उड़ने से कार्बन, कार्बन मोनोआॅक्साइड और पीएम 2.5 की मात्रा भी बढ़ती है। इससे दृश्यता भी कम हो जाती है। ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एसडीएम ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकरण को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

दूसरे वाहन चालकों को भी होती है परेशानी जो वाहन निर्माण सामग्री लेकर जाते हैं वे पूरी तरह से तिरपाल आदि से ढके होने चाहिए, लेकिन अब भी रेत व मिट्टी से लदे भारी वाहन बिना ढके चल रहे हैं। इससे राहगीर और अन्य वाहन चालकों खासकर दो पहिया वाहन चालकों को उड़ती रेत और मिट्टी के कारण सबसे ह्णयादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। इससे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है।

चालान काटने के साथ-साथ इंपाउंड भी एसडीएम डा. निर्मल नागर ने कहा कि क्षेत्र में भारी वाहनों पर चालकों की ओर से रेत से लदे ओवरलोड बिना ढके ही दौड़ा कर यातायात नियमों की सरेआम अवहेलना की जा रही है। ग्रैप नियम के तहत अब इस बारे में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकरण को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
भारी वाहनों को चालान काटने के साथ-साथ इंपाउंड भी किया जा सकता है।

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