‘अगली बार स्वयं पेशी पर आऊंगा’, इस वादे के साथ अरविंद केजरीवाल को मिली नई तारीख
नई दिल्ली
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के 5 समन को नजरअंदाज करने से जुड़ी शिकायत के संबंध में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। कोर्ट द्वारा सुनवाई में वर्चुअली जुड़ने का कारण पूछने पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र और विश्वास मत का हवाला देकर आज प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश होने में असमर्थता जताई और अगली तारीख देने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर अगली तारीख पर मिलती है तो खुद पेशी पर आएंगे। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है।
वही, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के मुखिया केजरीवाल द्वारा दिल्ली विधानसभा में लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर भी आज सदन में चर्चा होगी। ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कई बार समन जारी किए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए जिसके बाद ईडी ने अदालत में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने 7 फरवरी को अपनी सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए तलब किया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया 'आप' प्रमुख इसका अनुपालन करने के लिए 'कानूनी रूप से बाध्य' हैं।
वहीं, शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा, ''दो विधायक मेरे पास यह कहते हुए आए थे कि भाजपा सदस्यों ने उनसे संपर्क किया है और उन्हें 25-25 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है। उन्हें बताया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सरकार गिरा दी जाएगी।'' दिल्ली आबकारी नीति मामले के फर्जी होने का दावा करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को गिराना चाहती है।
दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पेश विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया गया है कि वह आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए उसके विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है. इस बीच अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी पिछले पांच समन के दौरान अपनी अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण देने के लिए आज अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वीसी के जरिए पेशी के बाद उन्होंने अदालत से कहा कि अगली बार व्यक्तिगत रूप से आएंगे. कोर्ट में वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा. दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल ईडी के पिछले 5 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं. ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने दिल्ली मुख्यमंत्री को तलब किया और उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था.
आम आदमी पार्टी की ये दलील
ईडी ने 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को समन जारी कर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन उन्हें इन समन को 'अवैध और राजनीति से प्रेरित' बताते हुए नजरअंदाज कर दिया. इस मामले में आम आदमी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता- मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को कई दौर की पूछताछ के बाद सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. तबसे वह जेल में बंद हैं. वहीं ईडी ने पिछले साल 5 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था.
ED ने छठवां समन जारी कर 19 फरवरी को बुलाया
मामले में 2 दिसंबर, 2023 को दायर अपनी छठी चार्जशीट में, ED ने AAP नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम लेते हुए दावा किया कि दिल्ली शराब नीति घोटाले से उत्पन्न 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल पार्टी ने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में किया. बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से छठवां समन भी जारी किया जा चुका है. ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है.