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FSSAI ने ट्रेडर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स से फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं करने को किया मना

नई दिल्ली
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ट्रेडर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स से फलों को पकाने के लिए प्रतिबंधित प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। FSSAI ने एक आधिकारिक बयान में कहा, विशेष रूप से आम के मौसम में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पकने वाले कक्षों का संचालन करने वाले व्यापारियों/फल संचालकों/खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) को सचेत किया है।

FSSAI राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों को एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गैरकानूनी प्रथाओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सतर्क रहने, गंभीर कार्रवाई करने और सख्ती से निपटने की सलाह दे रहा है।

कैल्शियम कार्बाइड, जो आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, से एसिटिलीन गैस निकलता है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। ये पदार्थ, जिन्हें 'मसाला' (Masala) के नाम से भी जाना जाता है, चक्कर आना, मुंह सूखना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा के अल्सर आदि जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा, एसिटिलीन गैस के साथ काम करने वालों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है।

FSSAI ने कहा, इस्तेमाल के दौरान यह संभव है कि कैल्शियम कार्बाइड फलों के सीधे संपर्क में आ जाए और फलों पर आर्सेनिक और फास्फोरस के अवशेष छोड़ जाए। इन खतरों के कारण, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) के विनियमन 2.3.5 के तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस विनियमन में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कोई भी व्यक्ति बिक्री या पेशकश नहीं करेगा या किसी भी विवरण के तहत बिक्री के उद्देश्य से अपने परिसर में बिक्री के लिए ऐसे फल नहीं रखेगा जो एसिटिलीन गैस, जिसे आमतौर पर कार्बाइड गैस के रूप में जाना जाता है, के उपयोग द्वारा कृत्रिम रूप से पकाया गया है।

इस गैस से फलों को पकाने की मंजूरी
प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड के बड़े पैमाने पर उपयोग के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, FSSAI ने भारत में फलों को पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग की मंजूरी दी है। एथिलीन गैस का उपयोग फसल, किस्म और परिपक्वता के आधार पर 100 पीपीएम (100 μl/L) तक की सांद्रता में किया जा सकता है।

एथिलीन, फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक हार्मोन है, जो रासायनिक और जैव रासायनिक गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू और नियंत्रित करके पकने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। कच्चे फलों को एथिलीन गैस से उपचारित करने पर प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जब तक कि फल खुद पर्याप्त मात्रा में एथिलीन का उत्पादन शुरू नहीं कर देता। इसके अलावा, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) ने आम और अन्य फलों को एकसार पकाने के लिए एथेफॉन 39% एसएल को मंजूरी दे दी है।

 

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