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दिल्ली में प्रतिबंध के दौरान चलने वाले वाहनों पर लगाया गया पांच करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली

दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कार पर प्रतिबंध के दौरान इन श्रेणी के वाहन चलाने पर वाहन मालिकों पर पांच करोड़, 62 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। परिवहन विभाग ने इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 2811 चालान काटे हैं, ये सभी चालान 20 हजार जुर्माने वाले हैं।

एक दिन में 20 लाख 80 हजार का जुर्माना

दिल्ली में इन वाहनों पर 27 दिन प्रतिबंध रहा है, ऐसे में इन चालान का प्रतिदिन के हिसाब से आकलन करें तो एक दिन में औसतन 104 चालान काटे गए हैं जिनका एक दिन का जुर्माना 20 लाख 80 हजार बैठता है। यानी एक दिन में इतना जुर्माना लगाया है।

दिल्ली में लगाया गया था पांच लाख कारों पर प्रतिबंध

परिवहन विभाग का कहना है कि प्रतिबंध लगाने के साथ ही लोगों को आगाह किया गया था कि वे अपने प्रतिबंधित वाहन सड़कों पर नहीं उतारें, मगर फिर भी लोग नहीं माने और पकड़े जाने पर उनका चालान हुआ है।

बीएस-3 पेट्रोल यानी एक अप्रैल 2010 से पहले के पेट्रोल वाहन और बीएस-4 डीजल के एक अप्रैल 2020 से पहले के पंजीकृत चार पहिया डीजल वाहनों पर दो नवंबर से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

इसके चलते दिल्ली में बीएस-3 के 2,07,038 पेट्रोल वाहन व बीएस-4 के 3,09,225 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लग गया था। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में पांच लाख से अधिक वाहनों पर प्रतिबंध रहा है।

प्रदूषण के चलते लगाए गए ग्रेप- तीन के चलते ये वाहन नहीं चल पा रहे थे। इन वाहनों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने 114 टीमें तैनात की थीं। इसमें 84 टीमें चार पहिया वाहनों के साथ लगाई गई थीं। दिल्ली में कुल होने वाले प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत के करीब है मानी जा रही है।

इसके चलते बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध की श्रेणी ग्रेप तीन में ही रखी गई है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाले सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया था।

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