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राजधानी में 8 साल की बच्ची से रेप मामले में आरोपी प्रिंसिपल की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने की ये टिप्पणी

 भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ज्ञानगंगा स्कूल के संचालक मिनिराज मोदी की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी है. मिनिराज मोदी आठ वर्षीय छात्रा से रेप के आरोप में भोपाल जेल में बंद है. भोपाल की सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी निरस्त होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली थी.

मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्ची की मां के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने ज्ञानगंगा स्कूल के संचालक मिनिराज मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया.

SI को भी हिरासत में लिया गया

कोर्ट ने साफ किया कि यह मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती. बता दें कि ज्ञानगंगा स्कूल के संचालक मिनिराज मोदी को भोपाल के थाना मिसरोद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने मासूम के बयान और बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की थी. इस मामले में मिसरोद थाना पुलिस ने एसआई प्रकाश सिंह राजपूत को भी हिरासत में लिया था. राजपूत पर आवेदिका पर समझौते के लिए दबाव बनाने और धमकाने का आरोप है. उसे निलंबित किया जा चुका है.

पुलिस ने मिनिराज मोदी और प्रकाश सिंह राजपूत को भोपाल कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था. बाद में प्रकाश सिंह को जमानत मिलने पर रिहा कर दिया गया था. बता दें, पिछले दिनों भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में दूसरी कक्षा की 8 साल की बच्ची के साथ एक निजी बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में रेप केस सामने आया था. बच्ची को दाल-चावल में कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे वह बेसुध हो गई.

होश आया तो एक व्यक्ति उसके साथ गलत काम कर रहा था, जबकि एक अन्य व्यक्ति पास में ही खड़ा था. बच्ची घटना से 10 दिन पहले ही हॉस्टल में आई थी. पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की और हॉस्टल वार्डन समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया.

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