भाजपा नेत्री सोनाली मर्डर मामले में आरोपित सुखविन्द्र की जमानत याचिका खारिज
हिसार/टीम एक्शन इंडिया
गोवा की मापुसा कोर्ट ने भाजपा नेत्री एवं टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मर्डर मामले में एक आरोपित सुखविन्द्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गोवा की स्थानीय मापुसा कोर्ट ने गुरुवार यह आदेश सुनाया। आरोपित के वकील एडवोकेट सुखवंत सिंह डांगी ने बताया है कि याचिका खारिज होने का आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही जमानत खारिज होने के कारण का पता चलेगा। इससे पहले 10 जनवरी को सुनवाई पर सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था और अपना जवाब दायर किया कि जमानत मिलने पर आरोपित गवाहों को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट में आरोपित के वकील सुखवंत सिंह डांगी ने दलीलें दी कि इस केस में सुखविंदर को झूठा फंसाया गया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट भी दायर कर दी है, लेकिन उसमें कहीं पर भी सीबीआई इस मर्डर का उद्देश्य नहीं दिखा पाई। इसलिए यह मर्डर नहीं है और उनके मुवक्किल को जानबूझकर एक साजिश के तहत फंसाया गया है। दरअसल, सोनाली मर्डर केस में सीबीआई ने पिछले वर्ष 22 नवंबर को गोवा की अदालत में सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी थी। यह चार्जशीट गोवा के मापुसा कोर्ट में फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई। सुधीर और सुखविंदर कोलवेल जेल में है। दोनों के खिलाफ 2500 पेज की चार्जशीट पेश की गई है। इसमें दोनों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड है। सीबीआई ने गोवा पुलिस के सभी दस्तावेजों का भी अध्ययन किया।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेत्री एवं टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का पिछले वर्ष 23 अगस्त को गोवा में मर्डर हो गया था। उस समय गोवा में उसके साथ उसका पीए सुधीर और सुखविंदर था। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने उसका मर्डर किया है। सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसलिए उसने सोनाली को ड्रग्स देकर हत्या की है। सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस में शिकायत देकर सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था।
सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे। गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। अब तक इस मामले में रिजोर्ट के मालिक और ड्रग सप्लायर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।