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चेयरमैन रमन बहल बोले – मान सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में बिना एनओसी के प्लाटों की रजिस्ट्री करने की अनुमति देकर अपना वादा पूरा किया
चंडीगढ़.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री बिना एनओसी प्राप्त किए करने का सुनहरा अवसर दिया है। पंजाब सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल ने कहा कि इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। चेयरमैन रमन बहल ने कहा कि पंजाब सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1955 में संशोधन किया है, जिसके जरिए उन्हें बिना एनओसी प्राप्त किए अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाने का अवसर दिया गया है।
बहल ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने 31 जुलाई 2024 तक अनाधिकृत कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक का प्लॉट खरीदने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट या सेल डीड पहले ही रजिस्टर करवा ली है तो वह बिना एनओसी लिए अपने प्लॉट की रजिस्ट्री तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास करवा सकता है। उन्होंने कहा कि प्लाट की रजिस्ट्री करवाने की समय सीमा 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक निर्धारित की गई है। चेयरमैन रमन बहल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में पड़ने वाले प्लाटों की बिना एनओसी प्राप्त किए रजिस्ट्री करवाने का आम जनता से किया वादा पूरा किया है। उन्होंने सभी प्रभावित व्यक्तियों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के अंदर इस अवसर का लाभ उठाएं, ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके और मूलभूत सुविधाएं प्राप्त की जा सकें।