सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ ED की चार्जशीट, घर खरीदारों को समय पर नहीं दिया पजेशन
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. ईडी ने चार्जशीट में अरोड़ा, उनकी कंपनी सुपर टेक और आठ अन्य लोगों को आरोपी बनाया है. लगभग 100 पेज की चार्जशीट दाखिल कर ईडी ने कोर्ट से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरोड़ा पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. इसके बाद कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए मामले को 28 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.
40 करोड़ की संपत्ति कुर्क: अप्रैल में ईडी ने सुपरटेक की 40 करोड़ से अधिक की संपत्तियां कुर्क की थी. इनमें उत्तराखंड में बनी 25 संपत्तियां और उत्तर प्रदेश के मेरठ में बना एक मॉल शामिल है. अप्रैल में एक बयान में ईडी ने कहा था कि कंपनी और उसके निदेशक अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के लिए एडवांस के रूप में संभावित खरीदारों से धन इकट्ठा करके लोगों को धोखा देने की आपराधिक साजिश में शामिल थे. सुपरटेक ने खरीदारों को समय पर पजेशन नहीं दिया.
इन आरोपों पर है चार्जशीट: ईडी ने कहा कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया और उस फंड का इस्तेमाल अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया. ईडी ने बताया कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के भुगतान में भी चूक की और वर्तमान में ऐसे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) बना लिए हैं.
ईडी ने सुपरटेक के प्रमोटर आरके अरोड़ा पर चार्जशीट में घर खरीदारों को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप लगाया है. दर्ज आरोपों में 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल है. ईडी ने अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 जून 2023 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने अरोड़ा को नौ जून तक ईडी की रिमांड में भेज दिया था. रिमांड खत्म होने के बाद फिर कोर्ट ने अरोड़ा को 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. तभी से ईडी जांच में जुटी है.