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उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर घर बैठे कर सकेंगे शिकायत : मंत्री राजपूत

भोपाल

 

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये राज्य स्तर पर एक टोल फ्री नंबर जारी किया जायेगा। इस नंबर पर उपभोक्ता घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इनकी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी। मंत्री राजपूत विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री राजपूत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 में उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के तहत उपभोक्ता समुचित कार्यवाही कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा के चयन सूचना, सुरक्षा एवं सुनवाई का अधिकार है। उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहारों पर उचित समाधान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता 'राइट टू रिपेयर' अधिकार का भी पूरा उपयोग करें। किसी भी स्थिति में ठगे जाने से बचें।

अलीराजपुर, सिंगरौली, आगर-मालवा, अलीराजपुर, सिंगरौली तथा निवाड़ी में खुलेंगे जिला उपभोक्ता आयोग

मंत्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश के 48 जिला मुख्यालयों में उपभोक्ता आयोग गठित हैं। जल्द ही अलीराजपुर, सिंगरौली, आगर-मालवा तथा निवाड़ी जिले में भी उपभोक्ता आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 तक राज्य आयोग में 63 हजार 886 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 56 हजार 738 का निराकरण किया जा चुका है। इसी तरह सभी जिला उपभोक्ता आयोगों में 3 लाख 20 हजार 861 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 2 लाख 90 हजार 333 का निराकरण किया जा चुका है। आयोग द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत पर समय-सीमा में कार्यवाही की जा रही है। मंत्री राजपूत ने कहा कि कहीं यदि हम ठगे जाते हैं, तो अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएँ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की सार्थकता तभी होगी, जब हम सभी अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे।

मंत्री राजपूत ने किया घी की शुद्धता का परीक्षण

मंत्री राजपूत ने इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं घी और धनिया की शुद्धता का परीक्षण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि बाजार में विभिन्न उत्पादों की शुद्धता का परीक्षण नियमित रूप से होना चाहिए। मंत्री राजपूत ने राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण पुरस्कार श्रेणी में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन कटनी को एक लाख 11 हजार का प्रथम और सागर के एडवोकेट संतोष कुमार सोनी को 51 हजार रूपये का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया। राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में कु. आयुषी श्रीवास्तव को प्रथम, कु. अवनी बैरागी को द्वितीय, गायत्री अहिरवार को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। पोस्टर प्रतियोगिता में कु. देवी लोधी को प्रथम, कु. सोनाली वर्मा को द्वितीय और कु. अनुपमा काकोडिया को तृतीय पुरस्कार मिला। विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में भारतीय खाद्य निगम की प्रदर्शनी को प्रथम, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन को द्वितीय और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रदर्शनी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में "जागो-ग्राहक-जागो" नाटिका का मंचन भी किया गया।

आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रवीन्द्र सिंह ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण लोकेश जाटव, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव सहित अधिकारी एवं उपभोक्ता उपस्थित थे।

 

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