हरियाणा

हिट एंड रन केस में मुआवजा के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरण से करें संपर्क

टीम एक्शन इंडिया
राजकुमार प्रिंस
करनाल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. सविता कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केस टाइटल एस राजसीकरण बनाम भारत सरकार एवं अन्य के आधार पर एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग का उद्देश्य था कि जनसाधारण को यह पता चले कि हिट एंड रन केस में भी मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाता है और उनके आवेदन इस बारे में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा प्रभावित जिसके परिवार का कोई सदस्य हिट एंड रन केस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो तो वह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को संपर्क कर सकता है और मुआवजा बारे जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस बारे में पुलिस और उपमंडल अधिकारी को निर्देश भी जारी किए गए हैं।

सीजेएम ने बताया कि हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंटल स्कीम 2022 के तहत अगर किसी पीडित की मृत्यु दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जिसमें जिसने दुर्घटना की उसका और उसके व्हीकल का पता नहीं चल पाया और पीड़ित का कोई केस मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल में पेंडिंग नहीं है या नहीं इनरोल है।

ऐसा पीड़ित व्यक्ति जिला विधिक सेवाएं प्रतिदिन करनाल में इस स्कीम के तहत अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकता है। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी, डीएसपी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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