
निगम शहर से अवैध विज्ञापनों को हटाने की कर रहा कार्रवाई
करनाल/टीम एक्शन इंडिया
नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि निगम की एन्फोर्समेंट टीम द्वारा शहर में अनाधिकृत रूप से लगाए विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते गत दिनों में शहर के कैथल रोड व काछवा रोड के अतिरिक्त एन.एच. पर नगर निगम से बिना अनुमति लिए लगाए गए विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स व होर्डिंग्स को हटाया गया है। उन्होंने बताया कि एन्फोर्समेंट टीम अवैध विज्ञापनों को उतारने के काम को एक अभियान के रूप में लेकर करेगी और सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ म्यूनिसिपल एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुसार 3 गुणा जुमार्ना भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति के लिए शहर की भिन्न-भिन्न लोकेशन फाईनल कर दी गई हैं। इच्छुक पार्टी को इसके लिए पोर्टल पर आॅनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद रजिस्ट्रेशन होगा और फिर निगम कार्यालय की ओर से तय तिथि को ई-आॅक्शन से सम्बंधित आवेदक को विज्ञापन साईट दी जाएंगी।
स्पष्ट है कि ज्यादा बोली देने वाले को ही उसके द्वारा आवेदन में भरी गई साईट पर ही विज्ञापन लगाने की अनुमति मिल जाएगी। निगमायुक्त ने बताया कि शहर में विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए नगर निगम द्वारा जो साईट फाईनल की गई हैं, उनमें करीब 20 जगहों पर मौजूद सांझी साईकल स्टैण्ड और कुछ सुलभ शौचालय की जगहें शामिल हैं। इच्छुक बोलीदाता/विज्ञापनदाता अपनी पसंद की साईट आवेदन पर डाल सकता है। उन्होंने बताया कि ठेका एक साल के लिए रहेगा और सम्बंधित पार्टी को एक साल की फीस एकमुश्त ही देनी होगी। विज्ञापन के लिए यह हैं साईट-उन्होंने बताया कि सांझी साईकिल स्टैण्ड की जो साईट हैं, उनमें आईटीआई चौक, पुराना नगर निगम कार्यालय, पुराना बस स्टैण्ड, खालसा कॉलेज के बाहर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेलवे रोड, मुगल कैनाल मार्किट, निर्मल कुटिया चौक, सुपर मॉल के सामने, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस, रेलवे स्टेशन, ओल्ड सब्जी मंडी तथा सैक्टर-14 स्थित राजकीय महाविद्यालय शामिल हैं। सांझी साईकिल स्टैण्ड पर विज्ञापन प्रदर्शन करने के लिए साढे 17 वर्ग मीटर जगह मिलेगी।
इसी प्रकार शहर की ओल्ड सब्जी मण्ड़ी, पुलिस पोस्ट कर्ण गेट, ओल्ड बस स्टैण्ड, पुरानी अनाज मंडी, नेहरू पैलेस तथा नई अनाज मंडी जैसी जगहों पर लगभग 15 सुलभ शौचालय मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त मुगल कैनाल पुलिया पर स्थित रणबीर सिंह हुड्डा पार्क से लेकर आगे रेलवे रोड पर 5 शौचालय मौजूद हैं, जिन पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर भी अगर कोई व्यक्ति विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहता है, तो वह नगर निगम कार्यालय में अलग से आवेदन कर सकता है।
इच्छुक पार्टी कर सकती है आॅनलाईन आवेदन- निगमायुक्त ने बताया कि इच्छुक पार्टी बोली पर विज्ञापन साईट लेने के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए साईट खुली है। आॅक्शन में जो भी बोलीदाता या विज्ञापनदाता ज्यादा शुल्क देगा, उसी को साईट मिलेगी। इस काम को देखने के लिए नगर निगम के उप निगमायुक्त अरूण भार्गव को नोडल बनाया गया है।
बिना अनुमति विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर लगेगा जुमार्ना- उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से विज्ञापन पॉलिसी बनाने के बाद किसी भी निजी व्यक्ति को अपना विज्ञापन शहर में किसी जगह पर बिना नगर निगम की अनुमति के प्रदर्शित करने की मनाही है। यदि कोई ऐसा करेगा, तो विज्ञापन उतारने के साथ-साथ सम्बंधित व्यक्ति पर म्यूनिसिपल एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुसार 3 गुणा जुमार्ना लगाया जाएगा।