हरियाणा

जूनियर कोच यौन उत्पीड़न मामले में संदीप सिंह की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

चंडीगढ़: हरियाणा में जूनियर महिला कोच यौन उत्पीड़न मामले में संदीप सिंह की जमानत याचिका पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. शिकायकर्ता के वकील ने अपना विरोध कोर्ट के सामने दर्ज करा दिया है.

जमानत पर 15 सितंबर को फैसला: अग्रिम जमानत याचिक पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी तरह से जिरह पेश की. इसमें संदीप सिंह के वकीलों ने कोर्ट से जमानत देने के लिए अनुरोध किया. इसके विपरीत शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने जमानत देने पर केस पर क्या असर हो सकता है इसके बारे में बताया. पीड़ित पक्ष के वकील ने जानकारी दी गई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. उम्मीद की जा रही है कि 15 तारीख को अग्रिम जमानत पर फैसला आ जाए.

एसआईटी ने क्या कहा?: कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार केस में गठित चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने जमानत का विरोध किया है. इसके लिए एसआईटी ने अपना जवाब भी दाखिल किया है. संदीप सिंह की जमानत के आधार पर एसआईटी ने सवाल उठाए हैं.

दोबारा हुई थी सुनवाई: केस से जुड़े वकीलों के अनुसार संदीप सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई दो दिन से टल रही थी. 13 सितंबर को हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता ने जमानत याचिका की कापी नहीं मिलने को लेकर कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता को कॉपी नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए टाल दी थी. केस से जुड़े वकीलों के अनुसार जमानत के केस से हटकर जो मुख्य केस चल रहा है. उसमें संदीप सिंह कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया है. मुख्य मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होनी है. इस मामले में एफआईआर दर्ज हुए 9 माह का वक्त हो चुका है. दिसंबर 2022 में केस में एफआईआर हुई थी. इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है.

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