
दिवाली गिफ्ट! केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया 60 दिन का बोनस
नई दिल्ली
दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादकता-लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। आदेश के अनुसार, डाक विभाग के कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। बता दें कि सरकार का यह कदम कर्मचारियों की मेहनत को मान्यता देने के साथ-साथ त्योहारी सीजन में उन्हें वित्तीय राहत भी प्रदान करता है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा यह बोनस?
डाक विभाग के आदेश के अनुसार, यह बोनस निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाएगा-
1. नियमित कर्मचारी — ग्रुप C, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और गैर-राजपत्रित ग्रुप B के कर्मचारी।
2. ग्रामीण डाक सेवक — जो नियमित रूप से कार्यरत हैं।
3. अस्थायी और पूर्णकालिक अनौपचारिक (कैजुअल) कर्मचारी
इसके अलावा, जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 के बाद सेवानिवृत्त, इस्तीफा दे चुके हैं या प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, वे भी इस बोनस के पात्र होंगे। आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए उत्पादकता-लिंक्ड बोनस, संबंधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा।
बोनस की गणना कैसे होगी?
डाक विभाग ने बोनस की गणना का स्पष्ट फार्मूला भी बताया है। नियमित कर्मचारियों के लिए –
बोनस = (औसत वेतन × 60 दिन ÷ 30.4) हालांकि, बोनस की गणना के लिए वेतन की अधिकतम सीमा ₹7,000 प्रति माह निर्धारित की गई है।
ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए-
बोनस उनकी टाइम रिलेटेड कंटिन्युटी अलाउंस (TRCA) और महंगाई भत्ता के आधार पर तय किया जाएगा।
अस्थायी या पूर्णकालिक कैजुअल श्रमिकों के लिए-
उन्हें ₹1,200 के अनुमानित वेतन के आधार पर एड-हॉक बोनस दिया जाएगा।
सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित
आदेश में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 के बाद विभाग से सेवानिवृत्त, इस्तीफा देने वाले या स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हें भी प्रो-राटा आधार पर बोनस दिया जाएगा।