राष्ट्रीय

निर्वाचन आयोग ने राज्यों को चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादलों की नीति पर दिए निर्देश

नई दिल्ली

 चुनाव आयोग ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।

चुनाव आयोग के अनुसार आयोग ने मौजूदा स्थानांतरण नीति को मजबूत किया है। आयोग ने उन मामलों का संज्ञान लेते हुए ऐसा फैसला किया है, जिनमें राज्य सरकार अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित/तैनाती कर देती है। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है।

स्थानांतरण नीति का अक्षरश: पालन हो: आयोग

ईसीआई नीति के अनुसार अपने गृह जिले में तैनात या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके सभी अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पहले ही इसके निर्देश दिए जा चुके हैं।

 निर्वाचन आयोग ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों का किसी जिले से तबादला चुनाव के पहले उसकी नीति के तहत किया जाता है उनकी नियुक्ति उसी संसदीय क्षेत्र में किसी जिले में नहीं हो।

चुनाव से पहले अधिकारियों को स्थानांतरित करने की अपनी नीति में बदलाव करके निर्वाचन आयोग ने उन खामियों को दूर करने की कोशिश की है जिनका राज्य सरकारों द्वारा बेजा फायदा उठाया जा रहा था।

यह कदम चुनाव प्राधिकरण द्वारा उन मामलों पर 'गंभीरता से ध्यान' देने के बाद उठाया गया है जिनमें राज्य सरकारों की ओर से अधिकारियों को उसी संसदीय क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित किया गया था।

चुनाव आयोग की नीति के अनुसार सभी अधिकारी जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक ही स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें लोकसभा या विधानसभा चुनावों से पहले यह सुनिश्चित करने के लिये स्थानांतरित कर दिया जाता है कि वे किसी उम्मीदवार या पार्टी के पक्ष में समान अवसर को बाधित न करें।।

आयोग ने एक बयान में कहा, ''…आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी मौजूदा स्थानांतरण नीति को मजबूत किया है कि अधिकारी चुनावों में समान अवसर में बाधा न पैदा कर सकें।''

आयोग ने कहा,'' मौजूदा निर्देशों में 'खामियों को दूर करते हुए' आयोग ने निर्देश दिया है कि दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है उनकी नियुक्ति उसी संसदीय क्षेत्र में नहीं की जाए।''

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में निर्वाचन आयोग ने राज्यों से कहा है कि नीति का पालन किया जाना चाहिए इसका महज दिखावा न हो।

 

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