कलियासोत नदी के किनारे से समय सीमा में नहीं हटा अतिक्रमण, अब तक पुलिस बल ही नहीं मांगा
भोपाल
राजधानी की इकलौती नदी कलियासोत के 33 मीटर के ग्रीनबेल्ट से अतिक्रमण हटाने का कल अंतिम दिन है। हालांकि रविवार का दिन होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होगी। निगम या जिला प्रशासन की ओर से अभी पुलिस बल की भी कोई मांग नहीं की गई है। ऐसे में यह तय है कि डेडलाइन खत्म होने तक शासन नदी पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटा सकेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि दिसंबर एंड तक पूरी 35 किमी लंबी नदी से अतिक्रमण हट जाना चाहिए।
नोटिस जारी करने में अभी 4 दिन और लगेंगे
नदी का सीमांकन—चिन्हांकन के बाद नगर निगम अभी नोटिस ही जारी कर रहा है। जबकि एनजीटी के आदेश के अनुसार यह सभी काम 11 अक्टूबर तक हो जाने थे। 11 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का समय अतिक्रमण हटाने के लिए था। वहीं सीमांकन और चिन्हांकन के बाद अभी भी 250 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी होना शेष है। जिसमें 4 से 5 दिन का समय लग सकता है।
कलियासोत नदी के ग्रीनबेल्ट पर शहरी क्षेत्र में करीब 666 अतिक्रमण मिले हैं। अभी सिर्फ 416 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी हुए हैं। जानकारी के अनुसार सभी को नोटिस जारी होने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत दामखेड़ा के ए और बी सेक्टर में बनी झुग्गियों से हो सकती है।
कार्रवाई मामले में पुनर्विचार के लिए विधायक ने लिखा पत्र
हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मानवीय आधार पर इस कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कलेक्टर भोपाल और नगर निगम कमिश्नर से नोटिस दिए जाने के मामले पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि अभिव्यक्ति नगर (पत्रकार कॉलोनी), सागर प्रीमियव टावर, अल्टीमेट कैंपस, भूमिका रेसीडेंसी, सिग्नेचर, सर्वधर्म, मंदाकिनी कॉलोनी सहित एक दर्जन कॉलोनी जैसे एक दर्जन रहवासी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों ने जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर मकान खरीदे हैं।
एनजीटी ने यह दिया है आदेश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में यह केस 2014 से चल रहा है। एनजीटी ने अगस्त 2023 में दो माह में नदी के दोनों किनारे से 33 मीटर के दायरे में चिन्हांकन और सीमांकन करने के आदेश दिए थे। इसके बाद 31 अगस्त तक इस दायरे में आने वाले अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को तोड़ने को कहा था। आदेश पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 जनवरी को पेश करने के निर्देश दिए हैं।
अवैध और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे
कोलार एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि चिन्हांकन और सीमांकन का काम पूरा हो गया है। अब रिपोर्ट को एकजगह एकत्रित किया जा रहा है। दो जनवरी तक यह काम पूरा हो जाएगा। नगर निगम ने नोटिस देना शुरू कर दिया है। 15 जनवरी तक एनजीटी में रिपोर्ट पेश करना है। अब हम अवैध और अनधिकृत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे।
विधायक का कलेक्टर को पुनर्विचार करने पत्र
नदी के किनारे 33 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माण को तोड़ने के नोटिस जारी किए हैं। अब इस पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मानवीय आधार पर कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। उन्होंने मानवीय आधार पर आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा है। उन्होंने अनाधिकृत निर्माण के दायरे में आने वाली कॉलोनियों का जिक्र कर लिखा है कि यहां लोगों ने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी खर्च कर मकान खरीदी है। इनको तोड़ने के नोटिस पर पुनर्विचार किया जाए।