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जम्मू-कश्मीर में एनआईए की अदालत ने पांच आतंकवादियों को किया भगोड़ा घोषित

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने विभिन्न आतंकवादी अपराधों और निशाना बनाकर हत्या किए जाने के अपराध में शामिल पांच आतंकवादियों को सोमवार को भगोड़ा घोषित किया और उन्हें अदालत या जांच एजेंसी के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा।

पुलिस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘एनआईए अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली कुलगाम की विशेष अदालत ने विभिन्न आतंकवादी अपराध और पिछले साल कुलगाम जिले में शिक्षिका रजनी बाला एवं बैंक प्रबंधक विजय कुमार सहित कई लोगों को निशाना बनाकर हत्या किए जाने के मामले में शामिल पांच सक्रिय आतंकवादियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित किया।’’

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘विशेष जांच इकाई (एसआईयू), कश्मीर के अनुरोध पर खरबतापोरा रत्नीपोरा पुलवामा निवासी अर्जुमंद गुलजार उर्फ हमजा भूरा, चाकी चोलेंद शोपियां निवासी बिलाल अहमद भट, चाकी चोलेंद शोपियां निवासी समीर अहमद शेख उर्फ कामरान भाई, चोटीपोरा शोपियां निवासी आबिद रमजान शेख और फ्रिसल कुलगाम निवासी बासित अमीन भट को भगोड़ा घोषित किया गया।

उन्होंने कहा कि भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी करने से पहले अदालत ने सभी पांचों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए थे। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादियों के संबंधित गांवों में प्रमुख स्थानों पर आदेश पढ़कर सुनाए गए और आदेशों की प्रतियां उनके घरों और गांवों में चिपका दी गईं। उन्होंने कहा कि पांचों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले अदालत ने उन्हें अपने या जांच एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण करने का मौका दिया है।

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