अन्य राज्यमध्य प्रदेश

128 लाख से अधिक पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण : खाद्य मंत्री राजपूत

भोपाल

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित एक करोड़ 28 लाख 56 हजार पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्‍य दुकानों के माध्‍यम से खाद्यान्‍न का वितरण किया जा रहा है। इसमें अंत्‍योदय श्रेणी एवं प्राथमिकता श्रेणी के पात्र परिवारों को गेंहू, चावल का प्रतिमाह वितरण किया जाता है। माह अक्‍टूबर 2024 से गेंहू एवं चावल के अनुपात में परिवर्तन कर हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण कराया गया है।

जिलों को माह नवम्‍बर 2024 के लिये खाद्यान्न का आवंटन जारी कर दिया गया है। पूर्व में प्रदेश को केन्द्र सरकार से गेहूं एवं चावल 40:60 के अनुपात में प्राप्त हो रहा था। वर्तमान में गेहूँ एवं चावल का आवंटन 60:40 अनुपात से प्राप्त हो रहा है। इसी अनुपात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्‍य दुकानों से पीओएस मशीन के माध्‍यम से पात्र श्रेणियों के हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित भी किया जा रहा है। अंत्योदय श्रेणी के पात्र परिवार को 35 किग्रा (गेंहू एवं चावल) तथा प्राथमिकता श्रेणी के परिवार को प्रति सदस्य, 5 किग्रा के मान से गेहॅू एवं चावल का वितरण किया जा रहा है।

अंत्‍योदय श्रेणी में जिले

आगर-मालवा, अलीराजपुर, बडवानी, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, खण्‍डवा, खरगौन, मंदसौर, नीमच, निवाड़ी, पन्‍ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सागर, सीहोर, शाजापुर, टीकमगढ़, उज्‍जैन, विदिशा जिलों में 24 किलोग्राम गेहूँ और 11 किलोग्राम चावल, अशोकनगर, बैतूल, भिंड, दतिया, गुना, ग्‍वालियर, हरदा, मैहर, मउगंज, मुरैना, नर्मदापुरम, रीवा, सतना, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली जिलों में 21 किलोग्राम गेहूँ और 14 किलोग्राम चावल, श्‍योपुर में 22 किलोग्राम गेहूँ और 13 किलोग्राम चावल, डिंडोरी, मंडला, सिवनी में 15 किलोग्राम गेहूँ और 20 किलोग्राम चावल, छिंदवाडा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पांढुर्णा में 20 किलोग्राम गेहूँ और 15 किलोग्राम चावल, अनूपपुर, बालाघाट, शहडोल, उमारिया में 14 किलोग्राम गेहूँ और 21 किलोग्राम चावल के अनुपात में वितरण किया जायेगा।

प्राथमिकता श्रेणी अंतर्गत जिले

अलीराजपुर, बडवानी, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, धार, इंदौर, झाबुआ, खण्‍डवा, खरगौन, निवाडी, पन्‍ना, रायसेन, राजगढ, सागर, सीहोर, टीकमगढ, विदिशा, अशोकनगर, बैतूल, भिंड, दतिया, गुना, ग्‍वालियर, हरदा, मैहर, मउगंज, मुरैना, नर्मदापुरम, रीवा, सतना, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, श्‍योपुर, छिंदवाडा, जबलपुर, नरसिंहपुर, पांढुर्णा जिलों में 03 किलोग्राम गेहूँ और 02 किलोग्राम चावल, आगर-मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन, में 04 किलोग्राम गेहूँ और 01 किलोग्राम चावल, अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, कटनी, मंडला, सिवनी, शहडोल, उमारिया, में 02 किलोग्राम गेहूँ और 03 किलोग्राम चावल के अनुपात में वितरण किया जायेगा।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button