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सरकार का सख्त फैसला: अब किसानों को 30 दिन में मिलेगा फसल बीमा क्लेम, कंपनियों पर लगाम

चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) से जुड़ी शिकायतों और विवादों को सुलझाने के लिए तीन नई समितियां गठित की हैं। ये समितियां न केवल बीमा विवादों के निपटारे पर काम करेंगी, बल्कि तकनीकी सहयोग प्रदान करने और वैज्ञानिक आधार पर प्राकृतिक व जैविक फसलों का मूल्य निर्धारण करने का भी दायित्व निभाएंगी।

इन तीनों समितियों की अध्यक्षता कृषक एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव करेंगे। राज्य शिकायत निवारण समिति में कुल 10 सदस्य होंगे, जिनमें कृषि निदेशक, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, बैंकर्स समिति के संयोजक, नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक, कृषि विभाग के उप जिला अटॉर्नी, संबंधित जिले के उपनिदेशक कृषि और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को बीमा कंपनियों को 30 दिनों के भीतर लागू करना अनिवार्य होगा। यदि कोई कंपनी आदेशों का पालन नहीं करती, तो निर्णय की तिथि से प्रति दिन दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान और फसल बीमा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। 

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