मानहानि मामला : गुजरात की अदालत ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ फिर समन किया जारी
अहमदाबाद (गुजरात)। गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अकादमिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मंगलवार को ताजा समन जारी करते हुए उन्हें सात जून को पेश होने के लिए कहा है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस जे पांचाल ने केजरीवाल तथा सिंह को समन जारी किया।
अदालत को बताया गया कि ऐसा लगता है कि दोनों को 23 मई को पेश होने के लिए पहले जारी किया गया समन उन्हें नहीं मिला क्योंकि उनमें से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयानों के लिए एक आपराधिक मानहानि शिकायत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समन जारी किया था।
आप की गुजरात इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख प्रणव ठक्कर ने सोमवार को कहा था कि केजरीवाल और सिंह को अदालत द्वारा जारी समन अभी तक नहीं मिला है। गुजरात विश्वविद्यालय के वकील ने मंगलवार को नए न्यायाधीश एस जे पांचाल को मामले की जानकारी दी और कहा कि उनके पूर्ववर्ती ने आरोपियों को 23 मई को अदालत में पेश होने के लिए 15 अप्रैल को नोटिस जारी किया था। चूंकि कोई भी अदालत में मौजूद नहीं है तो यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें समन मिला या नहीं। इ
स पर न्यायाधीश ने स्टाफ सदस्य से यह देखने को कहा और फिर उन्हें केजरीवाल तथा सिंह को समन जारी करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने इस बात का संज्ञान लेने के बाद दोनों नेताओं को तलब किया था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला प्रतीत होता है। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया है।