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हरियाणा के सीएम ने 303 अवैध कॉलोनियों को किया नियमित, 3000 करोड़ रुपये का रखा बजट

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूबे की 303 कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2024 तक 509 बची कॉलोनियों को भी सरकार नियमित करेगी. सीएम ने कहा कि बीपीएल परिवारों पर भी हमारा फोकस है. उन्होंने कहा कि जिनकी आय 1.80 लाख से कम है. सरकार ने उनके प्लॉट या फ्लैट के आवेदन मांगे हैं. जिसके लिए 2 लाख आवेदन आए हैं. सीएम ने कहा कि जो कॉलोनियां नियमित होंगी. उनके विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये रखे गए हैं. अब तक सरकार ने 1438 कॉलोनियों को नियमित किया है.

उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनी की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन या सैटेलाइट इमेजिनरी के माध्यम से सर्वे किया जाएगा. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बजाए कोई भी 5 लोग कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. नियमित होने के बाद RWA के जरिए औपचारिकता कराई जाएंगी. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने विवादों से समाधान के तहत संपत्ति कर में बकाया भुगतान पर छूट देने का फैसला किया है. 31 दिसंबर 2023 तक स्व प्रमाणित करने वाले संपत्ति मालिकों को ये छूट मिलेगी. इसमें मूल राशि पर एरियर और ब्याज पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी.

ये छूट लगभग 8000 करोड़ की होगी. सीएम ने कहा कि किसी भी बिल्डर को लाइसेंस के लिए पॉवर विभाग को जमीन देनी पड़ती थी. जिससे उपभोक्ताओं को बिजली दी जा सके. उन्होंने कहा कि बिल्डर को कंस्ट्रक्शन से पहले पावर हाउस के लिए जमीन और 50 फीसदी पैसा देना होगा. 2016 में घरों के ऊपर से गुजर रही तारों को हटाने का एक अभियान चलाया जिसके तहत 7849 स्थान पर 11 केवी और 95 स्थान पर 33 केवी लाइनों को दूसरे स्थान पर बदला गया है.

इस पर 112 करोड़ रुपये के करीब खर्च हुए हैं. अब फिर से इन लाइनों को हटाने की सरकार ने एक स्कीम बनाई, जिसके तहत 151 करोड़ रुपये खर्च कर लाइनों को बदल जाएगा. सीएम ने कहा कि गांव की फिरनी के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली ढाणियों के घरेलू कनेक्शन जारी किए जाएंगे. इसके लिए बुनियादी ढांचा पर होने वाला खर्च 300 मीटर तक निगम वहन करेगा. बेचराह गांव में भी एक कनेक्शन विभाग द्वारा दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि 23 जुलाई से कृषि नलकूप उपभोक्ता के लिए स्वैच्छिक लोड निर्धारण स्कीम 2023 शुरू की गई है.

इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर थी, स्कीम का 86304 कृषि नलकूप उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया. अब किसान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पोर्टल पर जाकर 31 अक्टूबर तक अपना कनेक्शन लोड बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर की चोरी होने पर किसान की शिकायत पर FIR पर दर्ज होगी. नए ट्रांसफार्मर के लिए 25 फीसदी (जो पहले 50 फीसदी था) भरना होगा.

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