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हरियाणा ने तैयार किया जॉब सिक्योरिटी पोर्टल, पहले दो विभागों में ट्रायल और बाद में सभी बोर्ड-निगमों में लागू

चंडीगढ़ 

हरियाणा सरकार के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार कर लिया गया है, जिसके माध्यम से कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी अगले सप्ताह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे।

पोर्टल को पहले दो विभागों में परीक्षण के तौर पर शुरू किया जाएगा। इन विभागों में सफल परीक्षण के बाद इसे सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में लागू कर दिया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों को स्थायी सेवा सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पोर्टल तैयार करने की जिम्मेदारी अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को सौंपी थी। उनके प्रयासों से मंगलवार को पोर्टल का काम पूरा कर लिया गया।

अगले सप्ताह ट्रायल शुरू होगा: राज्य के कच्चे कर्मचारियों के लिए इस पोर्टल का ट्रायल/शुरुआत अगले सप्ताह शुरू किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से बीते सप्ताह बैठक कर चर्चा भी की और पोर्टल जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. गौरतलब है कि राज्य में भाजपा सरकार के समय से ही सरकारी विभागों में अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से की जाती है. प्रदेश सरकार ने एचकेआरएन के माध्यम से नौकरी लगे और पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की बात कही थी.

लोकसभा चुनाव में हार के बाद जॉब सिक्योरिटी की घोषणा: वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हरियाणा की दस सीटों में से पांच सीटों पर हार देखनी पड़ी थी. सत्ता में होने पर भी इस हार की समीक्षा की तो कर्मचारियों के नौकरी सुरक्षा को लेकर नाराज होने का पता चला. ऐसे में मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पूर्व हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत 1.20 लाख कच्चे/अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की घोषणा की. लेकिन लंबे समय से यह घोषणा फिलहाल तक वास्तविक रूप नहीं के सकी है.

अध्यादेश को मंजूरी भी मिली: मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधी अध्यादेश को मंजूरी तक दी जा चुकी है. फिर 15 अगस्त 2024 को अध्यादेश अधिसूचित किया गया लेकिन ये अध्यादेश अब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है. इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा को लगातार तीसरी बार बड़ी जीत मिली और 17 अक्टूबर 2024 को नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

विधेयक लाने पर भी लागू नहीं: नायब सिंह सैनी की सरकार ने अपना 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने से पहले विधानसभा में विधेयक पारित कर अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित किया. राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्थायी कानून अधिसूचित तक कर दिया गया. बावजूद इसके यह अब तक लागू होने के इंतजार में है. सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा नौकरी सुरक्षा नहीं दिए जाने पर राज्य सरकार ने एक साल बाद सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत नियम नोटिफाई किए.

नियमों के तहत एक्ट के अस्पष्ट बिंदुओं को स्पष्ट किया गया, जैसे- आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट एक का जिक्र नहीं होने से अधिकांश अधिकारियों ने उन अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट एक के तहत लगे थे और एचकेआरएनएल में पोर्ट नहीं हुए थे. पोर्ट होने वालों में से भी अधिकांश को नौकरी सुरक्षा नहीं दी गई.

विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने की थी जॉब सिक्योरिटी की घोषणा : मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार के विभागों, बोडों, निगमों में कार्यरत 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने की घोषणा की थी। इस घोषणा को तुरंत प्रभाव से अमलीजामा भी पहना दिया गया था। कैबिनेट मीटिंग बुलाकर अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी और 15 अगस्त, 2024 को यह अध्यादेश अधिसूचित कर दिया था। लेकिन कुछेक विभागों को छोड़ कर अफसरों ने इस अध्यादेश को लागू ही नहीं किया। प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने इस मामले पर कार्रवाई की और 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया और अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित करा दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्थायी कानून अधिसूचित कर दिया लेकिन यह कानून प्रभावी नहीं हो पाया।

कर्मचारियों की सहूलियत के लिए बनाया गया पोर्टल : खुल्लर
मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बताया कि प्रदेश के 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। इसके लिए पोर्टल का काम पूरा कर लिया गया और अगले सप्ताह तक मुख्यमंत्री नायब सैनी के हाथों से पोर्टल का शुभारंभ कर लिया जाएगा। पोर्टल में ही सभी कर्मचारी अपना ब्यौरा दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सहूलियत के लिए पोर्टल बनाया गया है ताकि किसी भी कर्मचारी को दफ्तरों का चक्कर न काटना पड़े। खुल्लर ने कहा कि पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिए गए हैं और उनके द्वारा नामित अफसरों को पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

एक साल बाद सरकार ने नियम नोटिफाई किए
जब अधिकारियों ने सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी तो सरकार ने एक साल बाद सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत नियम नोटिफाई कर दिए। इन नियमों में उन बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया जो एक्ट में स्पष्ट नहीं थे। जैसे, एक्ट में आऊटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट एक का जिक्र नहीं था, इसलिए अधिकतर अफसरों ने उन अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी, जो आऊटसोर्सिंग पालिसी पार्ट एक में लगे हुए थे और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए थे। जो पोर्ट हुए थे, उनमें से भी अधिकतर को सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी। जब नियम नोटिफाई हुए थे तब मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा था कि जल्दी ही पोर्टल खोला जाएगा, जिस पर कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे मगर यह पोर्टल अभी तक खुल नहीं बन पाया। इसको लेकर उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें कर्मचारियों के आवेदन के लिए पोर्टल बनाने का जिक्र किय गया था। ये नोटिफिकेशन 18 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। यही नहीं हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) एक्ट, 2024 के अंतर्गत हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को ई-गजट, हरियाणा में दिनांक 5 अगस्त को जारी किया जा चुका है।

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