हाई कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर के प्रत्यावेदन पर चार सप्ताह में निर्णय लेने के दिए आदेश

लखनऊ। एएनएन (Action News Network)
आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान ईकाई (ईओडब्ल्यू) द्वारा विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति के संबंध में दायर अवमानना याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपर मुख्य सचिव गृह एवं गोपन अवनीश कुमार अवस्थी को चार सप्ताह में उनके प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने यह आदेश अमिताभ की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर और शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि प्रतिवादी द्वारा इस अवधि में निर्णय नहीं किया जाता है तो अमिताभ पुनः अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं।
इससे पूर्व हाई कोर्ट ने अमिताभ के प्रत्यावेदन पर छह सप्ताह में तर्कसंगत और मुखरित आदेश देने के आदेश दिए थे, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गयी थी।
ईओडब्ल्यू ने अपनी विवेचना में अमिताभ को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी नहीं पाते हुए उनके द्वारा शासन को परिजनों की संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने के संबंध में विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की थी, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी।