हरियाणा

जिला में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य

टीम एक्शन इंडिया/ फरीदाबाद(हरपाल सिंह यादव)

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि कोरोना की संभावित लहर के प्रकोप से बचाव के लिए महामारी अधिनियम, 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जिला में सभी लोगों के लिए घरों से बाहर आने की स्थिति में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जारी पत्र में सार्वजनिक स्थान, सरकारी कार्यालयों, मॉल, बाजार आदि सहित 100 से अधिक लोगों का जमावड़ा होता है या भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क अवश्य लगाएं। उन्होंने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो कोविड-19 के फैलाव को कम करने में मदद कर सकता है। मास्क लगाना कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस संक्रमण का पता नहीं चलता कि यह किसी व्यक्ति में होता है या नहीं। मास्क लगाने से संक्रमण का फैलना कम होता है और इससे लोगों की सुरक्षा बढ़ती है।
इसलिए, स्वास्थ्य मंत्री के आदेश का पालन करना बहुत आवश्यक है ताकि हम सभी अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकें। उपायुक्त ने जिले वासियों से कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना करने की अपील की।

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