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पांच भाई और दो भतीजों समेत 7 को उम्रकैद, पिता के सामने बेटे की पीट-पीटकर की थी हत्या

कानपुर

शिवली कोतवाली क्षेत्र में करीब सात साल पहले 80 साल के बुजुर्ग पिता के सामने बेटे की हत्या करने के मामले में जिला जज ने पांच भाइयों समेत परिवार के सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 11- 11 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

शिवली कोतवाली क्षेत्र के जुगराजपुर बिठूर गांव के मजरा कल्याणपुर में जमीन की रंजिश में 15 अगस्त 2017 को नलकूप पर लेटे शैलेंद्र की कुल्हाड़ी व लाठी डंडे, सरिया आदि से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मामले में शैलेंद्र के बुजुर्ग पिता रामस्वरूप ने गांव के राम नारायण उर्फ नंबरी, अजमेर सिंह व उसके भाई प्रकाश, रमेश, सुरेश और अजमेर के पुत्रों पंकज व नीरज के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी का चालान कर चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित की थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि बयानों, पुलिस विवेचना और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज जयप्रकाश तिवारी की कोर्ट ने सभी सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 11- 11 हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियो को जेल भेज दिया गया।

 

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