गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
प्रयागराजः गैंगस्टर के एक मामले में बांदा की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. हालांकि मुख्तार की सजा पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. सजा पर रोक नहीं लगाई गई है. वहीं, उस पर लगाए गए जुर्माने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मामले में बीती 20 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था.
बता दें कि बीती 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के एक मामले में दोषी पाते हुए दस साल की सजा और जुर्माने लगाया गया था. मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता की ओर से इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.
हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया था. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं. वकील की दलील थी कि उससे ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुके हैं. इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी. बांदा जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत के लिए दी गई अर्जी मंजूर कर ली है. हालांकि मुख्तार की सजा पर सुनवाई जारी रहेगी.