पिता का शव धार्मिक मान्यता के अनुसार दफनाने की मिली अनुमति, हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश
बिलासपुर.
बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए एक पुत्र की याचिका पर पिता के शव को धार्मिक मान्यता के अनुसार दफनाने की अनुमति प्रदान की है। हाईकोर्ट ने एसपी बस्तर को इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने का आदेश दिया है। दरअसल, याचिकाकर्ता सार्तिक कोर्राम के पिता ईश्वर सिंह कोर्राम की बीते 25 अप्रैल को बस्तर के डिमरपाल अस्पताल में मृत्यु हो गई।
ईसाई धर्म को माननेवाला कोर्राम परिवार जब शव को लेकर अपने गांव छिंदबहार ले जाने की तैयारी कर रहा था तभी स्थानीय थानाप्रभारी ने उन्हें रोका और शव को कहीं और दफन करने ले जाने को कहा। जिसपर पीड़ित परिवार ने एसएचओ से अनुरोध किया और अपने ही गांव में शव ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। पीड़ित परिवार ने एसपी और कलेक्टर से भी लिखित अनुरोध किया लेकिन उनकी बात अनसुनी की गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने याचिकाकर्ता के हक में निर्णय सुनाते हुए याचिकाकर्ता पुत्र के पिता के शव को उसकी अपनी जमीन पर दफनाने का आदेश दिया है।