हिमाचल प्रदेश

सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोगकर्ता के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई: खिमटा

टीम एक्शन इंडिया/नाहन/एसपी जैरथ
उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा कि सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को किसी भी रूप में प्रयोग करने वाले संस्थान अथवा व्यक्ति को दंडित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मानवीय जीवन के लिए हानिकारक है और इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित होने के वावजूद मार्किट में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के कुछ मामले संज्ञान में आ रहे हैं जो कि चिंताजनक है। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा गुरूवार को नाहन में हि.प्र. नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत गठित जिला टास्क फ ोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को हर हाल में रोकने के लिए सप्ताह में कम से कम एक या दो बार सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों का औचक निरीक्षण सुनिश्चित बनाया जाये और दोषियों को नियमानुसार दंडित किया जाये। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान को देखते हुए जनहित में आम जन को भी अपनी आदतों को बदलना होगा तभी इसका प्रयोग रूक सकेगा।

उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ सरकार ने नॉन वोवन कैरी बैग के इस्तेमाल की गाईडलाईन भी जारी की हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां 60 जीएसएम के नॉन वोवन कैरी बैग के इस्तेमाल की छूट थी वहीं अब प्रथम जनवरी 2023 से 80 जीएसएम से उपर के नॉन वोवन कैरी बैग ही इस्तेमाल में लाये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अलावा नागरिकों को केवल 80 जीएसएम से उपर के नॉन वोवन बैग ही इस्तेमाल करने चाहिए।

दोषियों के खिलाफ भारी जुमार्ने का प्रावधान उपायुक्त ने बताया कि हिण्प्रण् नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत 22 जुलाई 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित साईज और मोटाई से कम वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कप, थमोर्कोल के ग्लास,कटलरी जैसे चमच, कटोरी, स्ट्रा्र ट्रे आदि, प्लास्टि स्टिक वाले इयर बड, प्लास्टि के फ्लैग, कैंडी स्टिक्स, आईसक्रीम स्टीक्स, 100 माईक्रोन से कम वाले प्लास्टिक पीवीसी बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।

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