हिमाचल प्रदेश

मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध की उल्लंघना करने पर होगी सख्त कार्यवाही

बिलासपुर: प्रदेश में आज 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक मत्स्य आखेट पर लगे पूर्ण प्रतिबंध की उल्लंघना करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य जिला बिलासपुर सतपाल मेहता ने दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही के तहत 3 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए तक की राशि के जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि इस अवधि को प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए विभाग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं जिसके अन्तर्गत अवैध शिकार को रोकने के लिए निरीक्षण टीमों का गठन किया गया है तथा उड़न दस्ते सड़क मार्ग से निरंतर गश्त करते रहेंगे ताकि रोक को सही रूप में लागू किया जा सके।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 5 जलाश्यों जिसमें गोबिंदसागर, पौंग डैम, चमेरा एवं कोल डैम व रणजीत सागर डैम तथा सहायक नदियों के मछुआरों के परिवारों को निरंतर रूप से मछली मिलती रहे इस दृष्टि से यह प्रतिबंध अनिवार्य है। प्रतिबंध के दौरान प्राकृतिक रूप से प्रज्जनन करने वाली मछलियों की विभिन्न प्रजातियां सफलतापूर्वक प्रज्जनन कर सके। व प्राकृतिक रूप से विभिन्न जल क्षेत्रों में मछलियों की उपयुक्त संख्या बनी रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button