राष्ट्रीय

‘तारीख-पर-तारीख’ अदालत नहीं बनना चाहता सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय ने स्थगनों पर SOP तैयार करने के लिए बनाई समिति

नई दिल्ली
कार्यवाही स्थगित करने की मांग करने वाले वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने के लिए न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया है। पैनल ने इस मुद्दे पर बार और अन्य हितधारकों से सुझाव भी मांगे हैं।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने स्थगन पर्चियों के प्रचलन को बंद करने के बारे में शीर्ष अदालत द्वारा जारी परिपत्रों पर चिंता जताई थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया है।

5 दिसंबर को जारी किया सर्कुलर
5 दिसंबर को जारी सर्कुलर में कहा गया था कि आगामी शीतकालीन अवकाश के मद्देनजर अधिकतम संख्या में मामलों को सूचीबद्ध करने के अनुरोध को समायोजित करने के लिए, सभी हितधारकों को ध्यान देना चाहिए कि स्थगन पर्चियां/पत्र प्रसारित करने की प्रथा 15 दिसंबर, 2023 तक तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। किसी भी वास्तविक कठिनाई के मामले में, संबंधित न्यायालय के समक्ष स्थगन का अनुरोध किया जा सकता है।'

22 दिसंबर को फिर जारी किया गया सर्कुलर
विभिन्न बार निकायों द्वारा अपनी चिंता व्यक्त करने के बाद, शीर्ष अदालत ने 22 दिसंबर को एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया, 'स्थगन पर्चियों के प्रसार को जारी रखने के संबंध में एससीबीए और एससीएओआरए के अनुरोध के आलोक में, सक्षम प्राधिकारी ने बार के सुझावों को आमंत्रित करने के बाद एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए माननीय न्यायाधीशों की एक समिति का गठन करने की कृपा की है।'

अगले आदेश तक बंद की गई
इस बीच, इसमें कहा गया है, स्थगन पर्चियों के प्रसार की प्रथा अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों से स्थगन मांगने के वैध आधारों के संबंध में 2 जनवरी, 2024 तक अपने सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने पहले वकीलों से नए मामलों में स्थगन की मांग नहीं करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट 'तारीख-पे-तारीख' अदालत बने क्योंकि इस तरह की मोहलत नागरिकों के विश्वास को कमजोर करती है।

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