लखीमपुर खीरी। बेटे आशीष की अंतरिम जमानत मंगलवार को 26 सितंबर तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई चल रही है और मामले को स्थगित कर दिया गया।
कोर्ट ने केस की सुनवाई ‘धीमी गति’ से चलने की बात से किया था इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को कहा था कि मामले में निचली अदालत को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे अन्य लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने 14 मार्च को मामले की सुनवाई से जुड़ी जानकारी से उसे अवगत कराते रहने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस बात से इनकार किया था कि मामले की सुनवाई ‘धीमी गति’ से चल रही है।
25 जनवरी को आशीष को दी थी अंतरिम जमानत
शीर्ष अदालत का कहना था कि मामले की सुनवाई उसकी निगरानी में नहीं हो रही है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से इस पर नजर बनाए हुए है। बता दें, कोर्ट ने मामले में 25 जनवरी को आशीष मिश्रा 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी और उसे उसके आदेश में दिए गए अंतरिम निर्देशों का पालन करने को कहा था।
3 अक्टूबर 2021 को भड़की थी हिंसा, आठ लोगों की हो गई थी मौत
3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हिंसा भड़कने के बाद आठ लोगों की मौत हो गई। यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। घटना के बाद, गुस्साए किसानों ने एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।