दिल्ली

पुरी की पत्नी को 50 लाख देंगे टीएमसी सांसद साकेत गोखले

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली: आॅल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। मानहानि मामले में उन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी (संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव) को 50 लाख रुपये का हजार्ना देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि माफीनामा अंग्रेजी के एक अखबार में छपवाने के साथ सोशल साइट एक्स पर भी पोस्ट करने को कहा।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि माफीनामा छह महीने तक रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने यह मुकदमा साकेत गोखले द्वारा उनकी ईमानदारी पर अपमानजनक पोस्ट के बाद दायर किया गया था। याचिका में लक्ष्मी पुरी कहा कि साकेत गोखले ने 13 और 23 जून, 2021 को उनके और उनके पति हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया था और कहा था कि दंपती ने वर्ष 2006 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में काले धन से एक घर खरीदा है।

विदेशी काले धन का आरोप: याचिका में कहा गया है कि गोखले ने अपने पोस्ट में स्विस बैंक खातों और विदेशी काले धन का उल्लेख किया। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री को टैग करके लक्ष्मी पुरी और उनके पति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन जांच का आदेश देने के लिए कहा है।

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