अन्य राज्यपंजाब

धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी

फाजिल्का
जिला मैजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये प्रतिबंध 30 अप्रैल 2025 तक लागू रहेंगे और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों के तहत फाजिल्का जिले में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गौवंश के परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गौवंश पाल रखा है, उन्हें पशुपालन विभाग में पंजीकरण अवश्य करवाना होगा।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार, किसी भी रेस्टोरेंट या हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का परोसने की अनुमति नहीं होगी। ये आदेश जिले के सभी गांवों और नगर परिषद क्षेत्रों में लागू रहेंगे। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस के बीच तथा फेंस से भारत की ओर 70 से 100 मीटर क्षेत्र में ऊंची फसलें बोने पर पाबंदी लगा दी है। इसमें बी.टी. कपास, मक्का, ग्वार, ज्वार, गन्ना, सरसों, तोरिया, सूरजमुखी और अन्य 4.5 फुट तक ऊंची फसलें शामिल हैं। एक अन्य आदेश के तहत फाजिल्का जिले में चाइनीज डोर की बिक्त्री, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

एक अन्य आदेश में फाजिल्का जिले की सब-जेल के 500 वर्ग मीटर क्षेत्र को ‘नो-ड्रोन जोन’ घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ड्रोन की आसान उपलब्धता के कारण कोई भी व्यक्ति जेल में बंद खतरनाक कैदियों तक मोबाइल फोन, ड्रग्स, हथियार या फरार होने में मदद करने वाली सामग्री पहुंचा सकता है। इसलिए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाने जरूरी हैं।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button