हिमाचल प्रदेश

पत्नी के हत्यारे को 10 साल कठोर कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा

मंडी: हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में पत्नी के हत्यारे को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एक मंडी की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश जारी किए गए हैं. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा.

2015 का है मामला: जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 13 अगस्त 2015 को नागणु राम, निवासी चल्याडा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका छोटा भाई भीखम राम 11 अगस्त 2015 को सुबह 9 बजे अपने घर में अपनी पत्नी रमा देवी से डंडे से मारपीट कर रहा था. अपनी पत्नी को मारने-पीटने के बाद आरोपी ने उसे बाहर आंगन में फेंक दिया. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसका घर आरोपी से करीब 60 मीटर की दूरी पर है. उसने अपने घर से ही ये सारा वाक्या देखा. शिकायतकर्ता के अनुसार रमा देवी (मृतिका) की आवाजें सुनकर रमेश कुमार भी नागणु राम के घर के पास गया था, लेकिन भीखम राम के झगड़ालु व्यवहार के कारण कोई भी उसके घर नहीं जाता है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि 13 अगस्त 2015 को भीखम राम ने ही रमणी देवी, पत्नी चुहडा राम को अपनी पत्नी रमा देवी की मौत की सूचना दी. इस बारे में रमणी देवी ने तुरंत यह सूचना नागणु राम को दी. जिस पर नागणू राम ने घटना के बारे में पुलिस में अपने भाई के खिलाफ एफआईआर करवाई और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत अपना बयान थाना सदर में हाजिर होकर दर्ज करवाया. पुलिस थाना सदर ने अभियोग संख्या 174/2015 पर केस दर्ज किया.

कोर्ट में पेश हुए 26 गवाह: मामले की जांच निरीक्षक प्रभारी थाना सदर टेक सिंह भंगालिया ने पूरी की और जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ थाना प्रभारी सदर मंडी द्वारा चालान अदालत में दायर किया गया. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी नवीना राही उप जिला न्यायवादी मंडी और चानन सिंह उप जिला न्यायवादी मंडी द्वारा की गई. कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों के बयान दर्ज करवाए. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद भीखम राम को पत्नी की हत्या का दोषी पाया और 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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