निकाह का झांसा देकर रेप करने के दोषी को 10 साल की कैद
पानीपत/टीम एक्शन इंडिया
एडिशनल सेंशन जज डॉ गगनदीप मित्तल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विधवा महिला को निकाह का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी आदिल पुत्र रसीद निवासी हॉली कालोनी, पानीपत को दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है। जुमार्ना नहीं देने पर दोषी आदिल को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
यह है मामला दोषी आदिल ऑटो रिक्शा चलाता था और पीडित विधवा महिला कई बार आदिल के आॅटो रिक्शा का प्रयोग किया। वहीं आदिल ने उसके साथ निकाह करने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। विधवा महिला ने जब आदिल पर निकाह का दबाव बनाया तो वह उसे होटल में ले गया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वहीं जबकि विधवा महिला आदिल पर निकाह के लिए दबाव बनाती तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायर करने की धमकी देता और उसके साथ दुष्कर्म करता। वहीं विधवा महिला ने आदिल के खिलाफ गत वर्ष दो जनवरी को थाना चांदनी बाग पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने आरोपी आदिल पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।