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धर्म के आधार पर नहीं लिया एक्शन, नूंह में बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट में बोली हरियाणा सरकार

हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर बुलडोजर अभियान चलाया गया था. इस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, अब राज्य सरकार ने कोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस पर अपना जवाब दे दिया है. सरकार का कहना है कि वह नियम के अनुसार ही बुलडोजर अभियान चला रही है. इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी, इसकी तारीख भी जल्द पता लगेगी.

हरियाणा सरकार ने अदालत में जो जवाब दिया है, उसमें कहा है कि सरकार ने धर्म के आधार पर एक्शन नहीं लिया है और नियमों के मुताबिक ही डिमोलशन ड्राइव चलाई है. अभी सरकार ने विस्तृत जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा है, इस मामले को अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही सुनेंगे.

आपको बता दें कि नूंह में 31 जुलाई को हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था और अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जा रहा था. बीते सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ही सरकार के इस एक्शन पर तुरंत रोक लगा दी थी. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि किसी विशेष समुदाय के खिलाफ ही यह ड्राइव चलाई जा रही है और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है.

नूंह में क्या है ताजा अपडेट?

हरियाणा के नूंह में अब हिंसा के बाद हालात कुछ हदतक काबू में आने लगे हैं, 11 अगस्त को नूंह में स्कूल खोले गए हैं. कुछ सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पहुंचे हैं, हालांकि प्राइवेट स्कूलों में छात्र-छात्राएं आए हैं. प्रशासन ने यहां बस सेवाओं को बहाल कर दिया है, साथ ही कर्फ्यू में भी ढील दी है.

नूंह में 31 जुलाई को वीएचपी द्वारा एक शोभायात्रा निकाली गई थी, जिसपर पत्थरबाजी की गई थी और बाद में हिंसा भड़क गई थी. नूंह और आसपास के इलाकों में हुए इस बवाल में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि कई घायल हुए. पुलिस ने अबतक 80 के करीब एफआईआर दर्ज कर ली हैं और 150 से अधिक गिरफ्तारी की जा चुकी हैं.

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