हिमाचल प्रदेश

घुमारवीं में गांधी चौक से एसडीएम कार्यालय और हॉटल एम4यू तक के क्षेत्र नो पार्किंग जोन घोषित

बिलासपुर: घुमारवीं नगर परिषद के अंतर्गत जाम की समस्या को दूर करने के लिए जिला दंण्डाधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने आज भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 से 117 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी कर बताया कि गांधी चौक से उप-ं मंडलाधिकारी कार्यालय घुमारवीं और गांधी चौक से हॉटल एम4यू तक के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है।

आदेशानुसार डाकघर कार्यालय और अबदानीघाट के बीच गाड़ियां खड़ी करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-103 पर विभिन्न स्थानों जैसे 4 मध्यम मोटर वाहन डाकघर के सामने, 7 मध्यम मोट वाहन जामा मस्जिद को जाने वाले रास्ते के दूसरी तरफ और 7 ही मध्यम मोटर वाहनों को नजदीक लिंक रोड़ से हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के स्टोर पर किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि 16 मध्यम मोटर वाहनों को बिटटू गेस्ट हॉउस की दूसरी तरफ, 17 मध्यम मोटर वाहनो को अम्बेडकर भवन से एचआईएमएस आईटीआई के सामने, 16 मध्यम मोटर वाहनों को लोक निर्माण विभाग के स्टोर के पीछे तथा 3 मध्यम मोटर वाहनों को पीटर इंगलैंड की दूकान के सामने वाहन को पार्किंग जोन घोषित किया है।

इसके अतिरिक्त 3 मध्यम मोटर वाहनों को हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉपरेटिव बैंक के सामने तथा 3 मध्यम मोटर वाहनों को इसके दूसरी तरफ गाड़ी खड़ी करने पार्किंग होगी। इसी प्रकार 1 मध्यम मोटर वाहन समार्ट प्वांट के सामने ,19 मध्यम मोटर वाहनों को हिम सर्वोदय स्कूल के सामने, 5 मध्यम मोटर वाहनों को सैटलमेंट पटवार कार्यालय के सामने और 38 दोपहिया वाहनों को खंण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने पार्किंग जोन घोषित किया है।

उन्होंने बताया कि 4 मध्यम मोटर वाहनों को जसबीर की दूकान, 20 मध्यम मोटर वाहनों को अश्वनी की दूकान से पथ ब्रिज,7 मध्यम मोटर वाहनों को मैडीसन लैब के सामने, 11 मध्यम मोटर वाहनों को लहर पेंटर दूकान की दूसरी तरफ तथा 83 दो पहिया वाहनों को यूको बैंक के सामने व 83 दोपहिया वाहनों को दूसरी तरफ राष्ट्रीय राज मार्ग 103 की तरफ पार्किंग जोन घोषित किया है।

अधिसूचना के अनुसार 20 मध्यम मोटर वाहनों को महिन्द्रा ऐजेन्सी के सामने तथा 91 दोपहिया वाहनों को पिजा दूकान से बड़ौदा बैंक के सामने और 75 दोपहिया वाहनों को महाजन हार्डवेयर दूकान से दकड़ी चौक के आगे पार्किंग जोन घोशित किया है। इसी प्रकार 11 मध्यम मोटर वाहनों को जगन पैलेस से दकड़ी चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की अन्य जगह पर पार्किंग जोन घोषित किया है। इस अधिसूचना पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं।

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