हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा एयरपोर्ट से 20 किमी के दायरे में लेनी होगी भवन की मंजूरी

कांगड़ा। कांगड़ा एयरपोर्ट (Kangra Airport) के 20 किलोमीटर की परिधि में अब किसी भी निर्माण, मास्ट/टॉवर लगाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airport Authority Of India) की अनुमति जरूरी होगी। कांगड़ा प्रशासन ने जांच कमेटियों का गठन किया है, जो एयरपोर्ट की परिधि में निर्मित भवनों व निर्माणाधीन भवनों की जांच करेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया ने नियम बनाकर एनओसी (NOC) लेना अनिवार्य किया है। अब लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन और एयरपोर्ट प्राधिकरण ने कमर कस ली है। कांगड़ा एयरपोर्ट परिसर में बाकायदा इस संबंध में बोर्ड लगाया गया है।

वरना कम करनी होगी हाइट

एक ओर जहां अब कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कवायद जारी है, वहीं 20 किलोमीटर की परिधि में बने भवनों की जांच भी जांच कमेटियां नियमित रूप से करेंगी। जानकारी के अनुसार नियमानुसार एयपोर्ट से 20 किलोमीटर के दायरे में यदि किसी भवन की वजह से कोई अनियमितता पाई गई या विमानों को खतरा नजर आता है तो भवन मालिकों को भवन की हाइट कम करनी पड़ सकती है।

एनओसी के लिए करें ऑनलाइन अप्लाई

कांगड़ा एयरपोर्ट के डायरेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि एनओसी लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। वहां से जितनी भी हाइट की एनओसी मिलती है, उसी अनुरूप निर्माण किया जा सकता है। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से जांच कमेटी भी बनाई गई है, जो नियमित रूप से जांच करेगी। जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई जगहों पर बोर्ड लगाए हैं। ग्राम स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।

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