लंबे इंतजार के बाद आज मिलेगा दिल्ली को नया मेयर
नई दिल्ली/टीम एक्शन इंडिया
लंबे इंतजार के बाद दिल्ली को बुधवार को नया मेयर मिलने की पूरी संभावना है। पिछली तीन बैठकों में नगर निगम सदन की कार्यवाही में हंगामे के चलते खलल पड़ता रहा। मेयर चुनाव में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए थे कि नोटिस जारी करके जल्द से जल्द चुनाव आयोजित किए जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद बुधवार, 22 फरवरी 2023 का प्रस्ताव एलजी वीके सक्सेना को दिल्ली सरकार द्वारा भेजा गाय था, जिस पर एलजी ने मुहर लगा दी थी। यानी अब बुधवार को मेयर चुनाव होने की पूरी संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद खुला रास्ता: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि निगम की अगली बैठक में ही मेयर चुनाव कराए जाए। निगम की अगली 22 फरवरी को तय की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एमसीडी के लिए एलजी द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया था।
क्या कहते है नियम?: दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1957 के अनुसार, नगर निगम चुनावों के बाद सदन के पहले सत्र में ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, लेकिन नगर निगम चुनाव को 2 महीने से अधिक समय हो चुका है। मेयर नहीं चुने जाने से एमसीडी के बजट को लेकर भी संकट गहराते जा रहा है। नियमों के अनुसार, कर की अनुसूची को 15 फरवरी या उससे पहले सदन द्वारा पारित किया जाना है। अब बजट 31 मार्च से पहले सदन द्वारा पारित किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि 22 फरवरी नया मेयर दिल्ली को मिल जाएगा।