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हरियाणा के सोनीपत वासियों के किसानों के लिए अच्छी खबर, इन लोगों को प्लॉट देगी सरकार, बस इन शर्तों का रखें ध्यान

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हरियाणा के सोनीपत वासियों के किसानों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) की तरफ से रिसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन योजना के तहत पात्र किसानों से आवेदन मांग है। इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित हुई है।

इन शर्तों को पूरा करने वाले किसान आवेदन कर सकेंगे। पहली शर्त ये है कि किसानों की कुल भूमि का 75 फीसदी या उससे ज्यादा हिस्सा अधिग्रहित किया गया है।  दूसरी यह कि कम से कम 1 एकड़ जमीन अधिग्रहित होना जरूरी है। अगर कोई किसान इन दोनों में से एक भी शर्त पूरी करता है तो उसे पात्र माना जाएगा।

यह योजना उन 10 किसानों के गांवों के लिए लागू की गई है, जिनकी जमीन खरखौदा में  HSIIDC की IMT प्रोजेक्ट्स के लिए  अधिग्रहित की गई थी। पात्र किसानों को योजना के अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का लाभ मिलेगा, जिसमें आर्थिक सहायता, भूखंड आवंटन या अन्य सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

नगर निगम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ निर्धारित प्रारूप में जल्द से जल्द कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कराएं। आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। वहीं आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट निगम कार्यालय के बाहर क बाहर से प्राप्त कर सकत हैं। दस्तावेजों के साथ विहित प्रपत्र पर किसान आवेदन कर सकते हैं।

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