हिमाचल प्रदेश

आयकर अधिकारी द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

टीम एक्शन इंडिया/ कुल्लू/ श्याम कुल्वी
जिला लाहौल स्पीति के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयकर अधिकारी मण्डी द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता आयकर अधिकारी राम अवतार शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि वेतन ओर टीडीएस के प्रति अधिकारियों के जिम्मेदारी पर जानकारी देते हुए कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अनुसार डीडीओ को स्त्रोत पर कर कटौती के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि संवितरण से पूर्व आयकर की औसत दर पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी डीडीओ की है। उन्होंने कहा कि त्रैमासिक टीडीएस रिटन डीडीओ को 15 तारीख तक आईटी विभाग में टीडीएस जमा करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि समय पर सटेटमेंट फ ाईल और सही जानकारी भरने की सलाह देते हुए कहा कि टीडीएस के प्रावधानों के उलंधन पर ब्याज मुकदमा निवारण सम्बन्धित जानकारी दी। लाहौल स्पीति के सरकारी कर्मचारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में तैनात आपूर्ति एवं के संवितरण अधिकारियों को जागरूक करने के उद्ेश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आयकर अधिकारी मण्डी ने आयकर से सम्बन्धित एक पॉवर प्वाइंट प्रोजेक्शन के माध्य्म से अलग.अलग विभागों से आये लगभग 70 प्रतिभागियों को जानकारी दी। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने आयकर नवीनतम प्रावधानों की जानकारी हासिल की तथा मौके पर ही शंकाओं का भी निवारण किया। इस अवसर पर जिला लाहौल स्पीति केलंग के सभी विभागाध्यक्षों स्कूल प्रधानाचार्य सहित कर्मचारियों ने भाग लिया।
एसमएल-13

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button