रुपये की हेराफेरी मामले में सेबी ने इरोज इंटरनेशनल, प्रवर्तकों, अन्य को शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया
नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रुपयों की कथित हेराफेरी के एक मामले में बृहस्पतिवार को मीडिया एवं मनोरंजन कंपनी इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड, उसके प्रवर्तकों, प्रबंध निदेशक सुनील अर्जन लुला और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रदीप कुमार द्विवेदी को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।
अंतरिम आदेश के अनुसार, लुला एवं द्विवेदी को इरोज या उसकी किसी अनुषंगी कंपनी समेत किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद ग्रहण करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। इरोज इंटरनेशनल और उसके दो वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा दो प्रवर्तक इकाइयों- इरोज वर्ल्डवाइड एफजेड एलएलसी और इरोज डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को भी सेबी ने प्रतिबंधित कर दिया है।
सेबी ने बीएसई को सूचीबद्ध तीन कंपनियों- थिंकिंक पिक्चरेज लिमिटेड, मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड और स्पाइसी एंटरटेनमेंट एंड मीडिया लिमिटेड के बहीखातों की जांच करने के लिए एक फॉरेंसिक परीक्षक को नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। आरोप है कि इरोज के रुपयों की हेराफेरी के कथित मामले में प्राथमिक जांच में ये तीन कंपनियां ही माध्यम थीं। फॉरेंसिक लेखा परीक्षक तीन महीनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगा।