अन्य राज्यउत्तर प्रदेश

यूपी की योगी सरकार ने जबरन धर्मपरिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ लाए गए नए कानून को विधानसभा से पास किया

प्रयागराज
यूपी की योगी सरकार ने जबरन धर्मपरिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ लाए गए नए कानून को विधानसभा से पास करा लिया है। ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024’ में अब सजा दोगुनी कर दी गई है। नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने, उसे बेचने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान हो गया है। विधान परिषद से पास होने पर इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को इस बिल को पेश करते हुए कहा था कि सरकार का धर्मपरिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता, धर्म परिवर्तन जनसांख्यिकी परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा की कार्ययोजना के चलते 2021 के इस अधिनियम में जुर्माने व दंड की राशि में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है। इस कानून को 2021 में यूपी विधानमंडल से पास कराकर विधिवत कानूनी जामा पहनाया गया था। अब इसमें बदलाव कर जेल की सजा व जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। जो कोई भी धर्म परिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है। हमला करता है। विवाह का वचन देता है या षड्यंत्र करता है या उन्हें प्रलोभन देकर किसी नाबालिग लड़की या व्यक्ति की तस्करी करता है या उसे बेचता है तो उसे कम से कम 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा होगी।

अब धोखे, कपट, बहला-फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने, शादी करने पर 3 से 10 साल जेल होगी जबकि 25 हजार जुर्माना देना होगा। पहले के कानून में यह राशि 15 हजार रुपये थी जबकि 1-5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान था। अवैध ढंग से सामूहिक धर्मपरिवर्तन कराने पर 7-14 साल तक जेल हो सकती है जबकि जुर्माना अधिकतम एक लाख रुपया होगा। अगर किसी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का अपराध होने पर अब 5 से 14 साल तक सख्त सजा होगी जबकि एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है। विदेशी फंड़ लेने पर सात वर्ष से कम नहीं और 14 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। अब प्रस्तावित विधेयक में नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। दिव्यांग, मानसिक दुर्बल को कपट, बहला-फुसला कर धर्म बदलवाने पर 5 से 14 साल तक जेल होगी। साथ ही एक लाख रुपये तक जुर्माना होगा। यही नहीं अवैध धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग, महिला, व्यक्त की तस्करी पर 20 साल तक आजीवन कारावास होगा जबकि जुर्माने की राशि अदालत तय करेगी। नए कानून के तहत सभी अपराध गैर-जमानतीय बना दिए गए हैं। इनका विचारण सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगा।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
slot gacor toto 4d slot toto slot gacor thailand slot777 slot tergacor https://mataerdigital.com/ istanapetir slot gacor cupangjp situs maxwin ayamjp gampang menang slot online slot gacor 777 tikusjp situs terbaru slot istanapetir situs terbaru slot istanapetir situs terbaru slot
lemonadestand.online monitordepok.com portal.pramukamaros.or.id elibrary.poltektranssdp-palembang.ac.id cutihos.wikaikon.co.id pmb.umpar.ac.id industri.cvbagus.co.id ppdb.smpn1mantup.sch.id taqwastory.sma1bukitkemuning.sch.id media.iainmadura.ac.id omedia.universitasbumigora.ac.id pik.omedia.universitasbumigora.ac.id https://threadsofhopetextiles.org/bekleng/indexing/ metro.jrs.or.id sim.kotaprabumulih.go.id web.sip.pn-kotaagung.go.id web.unras.ac.id