हरियाणा

नाबालिग बेटी से रेप करने वाले पिता को 10 साल कैद की सजा, 65 हजार रुपये का जुर्माना

फरीदाबाद: हरियाणा में फरीदाबाद जिला कोर्ट ने अपनी ही बेटी से रेप करने वाले आरोपी पिता को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा और 65 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक, साल 2019 में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर 2019 में पीड़ित नाबालिग लड़की ने पुलिस को शिकायत दी थी.

अपनी शिकायत में नाबालिग ने बताया था कि वह और उसके दो भाई वो दो बहन हैं. 1 जुलाई 2019 में उसकी मां का देहांत हो गया था. उसके पिता शराब पीते हैं. पिछले एक साल से नाबालिग की मर्जी के खिलाफ ही उसका पिता उससे दुष्कर्म करता रहा. शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उस समय उसकी मां बीमार रहती थी और वह चल फिर नहीं सकती थी, तो पीड़िता का पिता पीड़िता की मां के सामने ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था.पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिता सात आठ बार यह काम कर चुका है.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले में त्वरित कार्रवाई की गई और उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उसके पश्चात मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था जिसमें सरकारी वकील प्रताप सिंह द्वारा पुलिस की तरफ से पैरवी की गई. आखिरकार अदालत ने आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सख्त कारावास की सजा सुनाई है.

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