हरियाणा

गुरुग्राम: सार्वजनिक स्थान पर मलबा व सेप्टेज कचरा डालना दंडनीय अपराध

  • नगर निगम गुरुग्राम की टीमें नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगातार कर रही हैं कार्रवाई

गुरुग्राम: सार्वजनिक स्थान, सडक़ों के किनारों, ग्रीन बैल्ट क्षेत्र आदि जगहों पर सीएंडडी वेस्ट अर्थात मलबा व सेप्टेज टैंक से निकला हुआ कचरा डालना दंडनीय अपराध है. नगर निगम गुरुग्राम (Gurugram)द्वारा ऐसा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में टीमों द्वारा गश्त के दौरान मलबा डालने के मामले में 8 उल्लंघनकर्ताओं पर 103840 रुपये तथा सेप्टेज कचरा डालने के मामले में 4 उल्लंघनकर्ताओं का 3 लाख रुपये का चालान किया गया है. कनिष्ठ अभियंता सुमित चहल के मुताबिक वे अपनी टीम के साथ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे.

इस दौरान सेक्टर-104 क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान हीरो होम्स, एटीएस ट्रम्फ, सेक्टर-67 में वर्धमान मंत्रा तथा सेक्टर-15 में 32 माईल स्टोन द्वारा सेप्टेज मैनेजमेंट नियमों की अवहेलना पाई गई. टीम ने उक्त चारों उल्लंघनकर्ताओं पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा टीम ने सेक्टर-29, सेक्टर-52, सेक्टर-43 तथा सेक्टर-65 क्षेत्रों में अवैध रूप से सीएंडडी वेस्ट डालने के मामले में 8 ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके पर ही पकड़ा. टीम ने उक्त सभी पर 103840 रुपये के चालान किए. किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए टीम के साथ पुलिस (Police) कर्मचारी मौजूद रहे.

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