हरियाणा

बीसीसीआई की नई कार्यसमिति की गतिविधियों पर रोक

  • स्टेट रजिस्ट्रार ने गर्ग की याचिका पर दिए स्थगनादेश

झज्जर: जिले के उद्यमियों के सबसे बड़े संगठन बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों द्वारा लगाई गई याचिका के संदर्भ में स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज हरियाणा की ओर से ऑर्डर जारी किया गया है. स्टेट रजिस्ट्रार ने झज्जर जिले की डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा पिटिशन खारिज करने के फैसले को नकार दिया और बीसीसीआई की नई कार्यकारिणी समिति को अमान्य घोषित करते हुए उनके कार्यों पर रोक लगा दी है. दरअसल, बीसीसीआई के चुनाव कई वर्षों से लंबित थे. जिसके लिए बीसीसीआई के कई माननीय सदस्य पिछले डेढ़ वर्षों से प्रयास कर रहे थे. 13 मार्च को बीसीसीआई में नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन प्रोसेस की अनुसूची जारी की जिसके अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई.

बीसीसीआई के सदस्य प्रवीण गर्ग ने कहा कि बहादुरगढ़ में हजारों की तादाद में इंडस्ट्रीज होने के बावजूद 50 वर्ष पुरानी संस्था बीसीसीआई में केवल 488 सदस्यों की सूची जारी हुई. कई सदस्यों से उनकी सालाना फीस नहीं स्वीकारी गई. या उनकी फीस लेने के बावजूद उनकी रसीद पर लिख दिया गया कि वे चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते.

गर्ग ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के लिए जब बीसीसीआई के सदस्यों की सूची जारी की गई तो उसमे काफी गलतियां पाई गई, जिसके लिए बीसीसीआई के सदस्यों ने तय समय में हरियाणा सोसाइटी एक्ट के सेक्शन 39(4) के अंतर्गत याचिका दर्ज की. दोबारा जारी की गई सूची में भी कई खामियां होने की वजह से एक बार फिर सदस्यों द्वारा याचिका जारी की गई. परंतु इस याचिका के फैसले के बिना ही 5 अप्रैल 2023 को नई कार्यकारिणी समिति का गठन कर दिया गया.

गठन के करीब एक महीने बाद 4 मई 2023 को झज्जर जिला रजिस्ट्रार ने हरियाणा सोसाइटी एक्ट के सेक्शन 39(4) के अंतर्गत पेंडिग याचिका को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ बीसीसीआई के कुछ सदस्यों ने स्टेट रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका दर्ज की. 26 मई 2023 को हरियाणा के स्टेट रजिस्ट्रार मनीष कुमार लोहान ने जिला रजिस्ट्रार द्वारा 4 मई 2023 को दिए गए ऑर्डर को खारिज किया और बीसीसीआई सदस्यों द्वारा 39(4) के अंतर्गत लगाई गई पिटीशन को दोबारा सुनने का आदेश दिया.

अब जिला रजिस्ट्रार द्वारा उचित निर्णय के बाद ही बीसीसीआई की चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. तब तक के लिए स्टेट रजिस्ट्रार ने नई आयुक्त कार्यकारिणी समिति पर रोक लगा कर चुनावी प्रक्रिया की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. स्टेट रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका लगाने वालों में प्रवीण गर्ग, सुनील गर्ग, पुरुषोत्तम गोयल, गुरप्रीत सिंह, सुशील पारीक व नवीन बिंदल शामिल रहे. याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट कपिल चावला पेश हुए. प्रवीण गर्ग ने कहा की जब तक बीसीसीआई के चुनाव निष्पक्ष रूप से पूरे नही हो जाते और एक स्वार्थरहित टीम का ग ठन नहीं हो जाता तब तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी.

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