हरियाणा

सरकार बदलेगी सोसायटी पंजीकरण के नियम: दुष्यंत

टीम एक्शन इंडिया/चंडीगढ़
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है यह बिल अगले सत्र के दौरान लाया जाएगा और अब यह बिल लीगल ओपिनियन के लिए भेजा गया है। दुष्यंत चौटाला बुधवार को विधायक राकेश दौलताबाद द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद में पंचकूला में बड़े स्तर पर आरडब्ल्यूए होने के कारण यह कार्य आईएएस स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा ताकि सही तरीके से इस कार्य को किया जा सके।
जिलों में डी आई सी के प्रबंधक की संख्या कम होने के कारण 4- 5 डी आई सी के पास अब चार्ज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के शहरों में आरडीडब्ल्यू का बड़ा महत्व है और वह माइक्रो लेवल स्तर पर काम करती है लेकिन उसमें कुछ खामियां होने के कारण संशोधन की जरूरत है । यह एक्ट 2012 में लाया गया था अब जिसमें 82 सोसायटी के चुनाव लंबित है। इसलिए इस अधिनियम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब संशोधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जल्द ही इसे लाया जाएगा।
सरकार हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम में को डिजिटल बनाएगी और इसके रेगुलर मेंटेनेंस के कार्य भी लेकर आएगी और ई रजिस्ट्रेशन का करने का कार्य भी इसमें लाया जाएगा ताकि आरडब्लूए की मीटिंग की आसानी से मॉनिटरिंग की जा सके ।

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