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Violence in Faridabad: कैली गांव में धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम फेंकने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

फरीदाबाद: नूंह में हिंसा के बाद प्रदेश के कई जिलों में भड़की चिंगारी को शांत करने के लिए पुलिस और सेना के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं. वहीं, कैली गांव में धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम फेंकने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से मौके पर 1 देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, तलवार, 13 पेट्रोल बम बरामद किए गए हैं.

फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि 2 और 3 अगस्त की रात को कुछ उपद्रवियों ने कैली गांव में स्थित धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम फेंक कर क्षति पहुंचाई थी. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. बता दें कि, 2 और 3 अगस्त की रात को करीब 12 बजे उपनिरीक्षक उदयपाल अपनी टीम के साथ इस क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के आस-पास गश्त कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई की कैली गांव में धार्मिक स्थल पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा भड़काने के लिए पेट्रोल बम फेंका है.

सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अनूप कुमार और पुलिस चौकी सीकरी प्रभारी सुनील कुमार को सूचित कर मौके पर पहुंचे. उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद डीसीपी एनआईटी नरेंद्र कादियान, एसीपी मुजेसर सुधीर तनेजा, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची. वहीं, पुलिस की टीम को आता देख आरोपी तितर-बितर हो गए और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने लगे. लेकिन, पुलिस की टीम ने मोटरसाइकिल सवार दोनों आरोपियों को धर दबोचा.

कैली गांव में धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम फेंकने वाले 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि और प्रवेश के रूप में हुई है, जो पलवल जिले के असावटी गांव के रहने वाले हैं. इसके अलावा 2 नामजद आरोपी मनोज और रवि नगला जोगियान के हैं. आरोपियों को अदालत में पेश करके 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. अन्य आरोपियों की भी पहचान हो चुकी है. इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. – सूबे सिंह, पुलिस प्रवक्ता

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि, आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर- 58 में उदयपाल सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपियों के खिलाफ धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने, हिंसा भड़काने, अवैध हथियार अधिनियम, षड्यंत्र, सरकारी आदेशों की अवहेलना आदि धाराओं के तहत 4 नामजद आरोपियों और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. उन्होंने कहा कि, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करके आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इस मामले में 14 साल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, जिले में किसी समुदाय को कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा या फिर सामाजिक सौहार्द और सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा.

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